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    आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी)

    प्रकाशित तिथि: February 23, 2023

    परिचय

    जिला एवं सत्र न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को विनियमित करने और लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) के गठन का प्रावधान करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विनियम, 2014 बनाए हैं।

    वर्तमान में, सिरोही जिला न्यायालय के लिए लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) का स्वरूप इस प्रकार है:-

    आंतरिक शिकायत समिति (GSICC)
    अध्यक्ष 1. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
    सदस्य

    2. श्रीमती मनीषा गहलोत, क्लर्क ग्रेड I
    3. श्रीमती शालिनी गोठवाल, क्लर्क ग्रेड I
    4. श्रीमती मनीषा करोल, क्लर्क ग्रेड II – सदस्य-सचिव
    5. श्रीमती रतन बाफना, समाजसेवी

    ईमेल आईडी dc-sir-rj@nic.in

    पीड़ित महिला संलग्न प्रारूप में अपनी शिकायत सदस्य सचिव को जमा कर सकती है – शिकायत प्रपत्र

    कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 – अधिनियम